Headline
मुख्यमंत्री धामी ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी’ के अन्तर्गत 101 लाभार्थियों को सौंपी चाबी
मुख्यमंत्री धामी ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी’ के अन्तर्गत 101 लाभार्थियों को सौंपी चाबी
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए
मुख्यमंत्री धामी ने दृष्टिबाधितार्थ बच्चों संग केक काटकर मनाया जन्मदिन
मुख्यमंत्री धामी ने दृष्टिबाधितार्थ बच्चों संग केक काटकर मनाया जन्मदिन
गोपीचंद स्टारर ‘विश्वम’ का बेहद मनोरंजक टीजर जारी, 11 अक्टूबर रिलीज होगी फिल्म
गोपीचंद स्टारर ‘विश्वम’ का बेहद मनोरंजक टीजर जारी, 11 अक्टूबर रिलीज होगी फिल्म
बारिश छोड़ गई बर्बादी के निशान, कुमाऊं में 243 सड़कें बंद, डेढ़ लाख से अधिक की आबादी प्रभावित
बारिश छोड़ गई बर्बादी के निशान, कुमाऊं में 243 सड़कें बंद, डेढ़ लाख से अधिक की आबादी प्रभावित
सीएम धामी के जन्मदिन पर बदरी-केदार सहित कई प्रमुख मंदिरों में हुई पूजा
सीएम धामी के जन्मदिन पर बदरी-केदार सहित कई प्रमुख मंदिरों में हुई पूजा
बर्तन साफ करने वाले डिटर्जेंट से हो सकता है आपकी जान को खतरा, इस्तेमाल करने से पहले जानें इसके नुकसान
बर्तन साफ करने वाले डिटर्जेंट से हो सकता है आपकी जान को खतरा, इस्तेमाल करने से पहले जानें इसके नुकसान
प्रधानमंत्री मोदी आज टेली कान्फ्रेंसिंग के जरिये देश की पहली वंदे भारत मेट्रो काे दिखाएंगे हरी झंडी
प्रधानमंत्री मोदी आज टेली कान्फ्रेंसिंग के जरिये देश की पहली वंदे भारत मेट्रो काे दिखाएंगे हरी झंडी
भूस्खलन के चलते आदि कैलाश यात्रा मार्ग में फंसे यात्रियों का किया रेस्क्यू
भूस्खलन के चलते आदि कैलाश यात्रा मार्ग में फंसे यात्रियों का किया रेस्क्यू

पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया बड़ा झटका, 65 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को किया रद्द

पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया बड़ा झटका, 65 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को किया रद्द

पटना। राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया था। जनगणना का काम बीच में बनी महागठबंधन सरकार के दौरान पूरा हुआ। महागठबंधन सरकार के भी मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 65 तक पहुंचा दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 में महगठबंधन के मुख्य दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरक्षण का क्रेडिट भी लिया। किसी भी दल ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को गलत नहीं बताया था। लेकिन अब, पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है।

कोर्ट का यह फैसला नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। गुरुवार को सुनवाई की दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण नहीं मिलेगा। 50 प्रतिशत आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो जाएगी।

दरअसल, 65 प्रतिशत आरक्षण कानून के खिलाफ गौरव कुमार व अन्य लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी। न कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान। यह जो 2023 का संशोधित अधिनियम बिहार सरकार ने पारित किया है, वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसमें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार का उल्लंघन करता है, वहीं भेद भाव से संबंधित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस पर लंबी सुनवाई की। इसके बाद 11 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।  आज कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने जाने के राज्य सरकार ने निर्णय को रद्द करने का फैसला सुनाया।

बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल के जरिए आरक्षण दायरा बढ़ा 65 फीसदी कर दिया था। 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को जोड़ दें जो कुल 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। 21 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने इसको लेकर गजट प्रकाशित कर दिया था। इसके बाद से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा को 65 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top